भोपाल । राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के पालन में जिला प्रशासन और नगर निगम भोपाल ने शनिवार को बड़े तालाब के एफटीएल (फुल टैंक लेवल) एवं उससे 50 मीटर की प्रतिबंधित परिधि में बने 6 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई ग्राम गोरा, सेवनियां गौड़ और बिशनखेड़ी क्षेत्र में की गई।
नगर निगम के अनुसार संबंधित निर्माणकर्ताओं को पूर्व में तीन नोटिस जारी कर विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया था। निर्धारित समयावधि के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने पर संयुक्त अमले ने टीन शेड, पक्के मकान, बाउंड्रीवाल और पिलर सहित अवैध संरचनाओं को हटाया।
कार्रवाई के दौरान ग्राम गोरा में अवैध मकान एवं बाउंड्रीवाल, सेवनियां गौड़ में टीन शेड और पक्की बाउंड्रीवाल तथा बिशनखेड़ी में अवैध बाउंड्रीवाल एवं पक्का मकान हटाया गया। यह कार्रवाई बड़े तालाब के जलग्रहण क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से की गई।
नगर निगम ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा बड़े तालाब के एफटीएल और उससे 50 मीटर की परिधि को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया गया है। ऐसे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एफटीएल क्षेत्र से जुड़े कुछ अन्य प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से पर्यावरणीय नियमों का पालन करने तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने की अपील की है।

