इन्दौर | मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर व जस्टिस आलोक अवस्थी की युगल पीठ ने उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई उपरांत सरकार सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब देने के निर्देश दिए। यह जनहित याचिका एडवोकेट अक्षत पहाड़िया की ओर से दायर की गई है। याचिका में कोर्ट को बताया है कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के गठन से जुड़े कानूनी नियमों की अनदेखी की गई है। याचिका में 16,000 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के गठन की प्रक्रिया, संविधान के 74 वें संशोधन के उल्लंघन और क्षेत्र के नाम में इंदौर का नाम उज्जैन के बाद रखने पर आपत्ति जताते सवाल उठाया गया है कि क्या इसके लिए स्थानीय निकायों से उचित सलाह ली गई थी ?

