कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के खिलाफ जमानती वारंट जारी

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बजरंग दल पर की थी कथित टिप्पणी
नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पंजाब के संगरूर की एक अदालत ने जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 19 सितंबर 2026 तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। यह वारंट 15,000 रुपये का जमानती वारंट है। यदि निर्धारित तिथि तक वे अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना राष्ट्र-विरोधी और प्रतिबंधित संगठनों से की गई थी, जिससे संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। शिकायतकर्ता ने इस मामले में 100 करोड़ रुपये के मानहानि दावे का भी उल्लेख किया है। फिलहाल मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और अगली सुनवाई में अदालत खरगे की उपस्थिति तथा मामले की प्रगति के आधार पर आगे का निर्णय लेगी। यह मामला वर्ष 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। शिकायत के अनुसार, उस समय कहा गया था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाएगा। इसी बयान को लेकर बजरंग दल की ओर से अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस टिप्पणी से संगठन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और उसकी छवि धूमिल हुई। इसी आधार पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया, जिसकी सुनवाई संगरूर की अदालत में जारी है। अदालत ने इससे पहले मल्लिकार्जुन खरगे को नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा था। नोटिस के बावजूद अदालत में उपस्थिति नहीं होने पर अब जमानती वारंट जारी किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि तक पेश होकर उन्हें जमानत लेनी होगी, अन्यथा आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।