इन्दौर उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइन को फ्लाइट में देरी के चलते सेवा में कमी का दोषी करार देते 20 हजार का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन को यह राशि यात्री को हर्जाना बतौर देनी होगी। प्रकरण दिल्ली से इंदौर आ रही एलायंस एयर की फ्लाइट में साढ़े चार घंटे की देरी और यात्रियों को उचित सुविधाएं नहीं देने के का है। जिसमें सुनवाई उपरांत आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार तिवारी व सदस्य लालजी तिवारी ने यात्री को 20 हजार मुआवजा 60 दिन में देने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि हाई कोर्ट एडवोकेट अपूर्वा शुक्ला ने 31 अगस्त 2024 को इंदौर से दिल्ली व 8 सितंबर को वापसी के लिए टिकट लिया था। दिल्ली से इंदौर आने वाली फ्लाइट का निर्धारित समय शाम 5:30 बजे था, लेकिन विमान रात करीब 12:30 बजे इंदौर पहुंचा। इस दौरान यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर सात से आठ घंटे इंतजार करना पड़ा। एयरलाइन ने ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी नहीं की, जिससे यात्री को 985 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़े। उन्होंने प्रकरण उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिस पर आयोग ने सुनवाई उपरांत निर्णय दिया।

