पालघर 12 दिसंबर (वार्ता) महाराष्ट्र की एक जिला अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दो कार्यकर्ताओं को छह वर्ष पूर्व पुलिसकर्मियों से मारपीट करने के मामले में आज तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी।
जिला न्यायाधीश आर एन मजगांवकर आरोपी अमर सावंत (24) और मयूर सावंत (25) को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
अतरिक्त सरकारी वकील दीपक तरे ने अदालत को बताया कि 16 नवंबर 2012 को आरोपियों ने बोइसर में एक होटल प्रबंधक से झगडा किया था और उस झगडे का बीच बचाव करने के लिए सिपाही सुरेश भोईर पहुंच गये। आरोपियों ने सिपाही को गाली दी और धक्कामुक्की की। आरोपियों ने कहा था कि वे राजनीतिक पार्टी से जुडे हुए हैं इसलिए वे किसी भी कानूनी कार्रवाई से बच जायेंगे।
श्री तरे ने अदालत को बताया कि आरोपियां को जब पुलिस स्टेशन लाया गया तो दोनो ने पुलिस स्टेशन अधिकारी मधुकर कोली के साथ मारपीट की।
न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद दोनो आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनायी।
त्रिपाठी.संजय
वार्ता