दतिया (ईएमएस) ।जिले के धीरपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम इकारा में आठ साल पूर्व एक १५ वर्षीय बालिका के साथ खेत से घर जाते वक्त रास्ते में गांव के ही एक युवक ने छेड़छाड़ कर दी थी। चार साल बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) हितेंद्र द्विवेदी की न्यायालय ने आरोपी अमर सिंह कुशवाहा को तीन साल के कठोर कारावास की सजा और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
पैरवीकर्ता जिला अभियोजन अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि १५ वर्षीय बालिका के साथ २३ सितंबर २०१३ को खेत से घर वापस आते वक्त आरोपी अमर सिंह कुशवाहा ने छेड़छाड़ की थी। मामले की रिपोर्ट पीड़िता द्वारा थाना धीरपुरा में दर्ज कराई गई थी। विवेचना पूरी होने पर धीरपुरा पुलिस ने सात जनवरी २०१७ को विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) दतिया की न्यायालय में आरोपी अमर सिंह के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की गई। आरोपी को तीन साल का कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
राजेश शर्मा १९ दिसंबर २०१८