आबकारी एक्‍ट के तहत चालानी कार्यवाही

सीधी । दिनांक 21.03.19 को आरोपी रवि सिंह चौहान पिता राजा सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी मधुरी थाना जमोडी ने अपने अधिपत्‍य में अवैध रूप से 4 लीटर हाथभट्टी देशी मदिरा कीमत 1000 रूपये विक्रय हेतु रखा था। मुखबिर की सूचना पर जमोडी पुलिस द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए आबकारी एक्‍ट के तहत अपराध क्र. 129/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 650/19 में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रशांत पांडेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने की। परिणाम स्‍वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायायिक दंडाधिकारी सीधी द्वारा धारा 34(ए) आबकारी एक्‍ट के तहत आरोपी को 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

  • आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन करने पर सजा
    दिनांक 21.11.18 को शाम 04 बजे ग्राम चुनाही हीरो एजेंसी के सामने विधानसभा निर्वाचन के दौरान आरोपी संजीव कुमार पनिका पिता बाबूलाल पनिका उम्र 28 वर्ष निवासी गड़ईगांव थाना सरई जिला सिंगरौली ने अपने अधिपत्‍य के वाहन क्र. एमपी 66 जी 1812 में आदर्श आचार संहिता का उल्‍लंघन करते हुए अधिक संख्‍या में झंडे, बैनर एवं लाउड स्‍पीकर का प्रयोग किया। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा आरोपी से दस्‍तावेज की मांग की गई, दस्‍तावेज न मिलने पर थाना मझौली में धारा 188 भादवि के तहत अपराध क्र. 768/18 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 437/18 में शासन की ओर से पैरवी श्री घनश्‍याम प्रजापति, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली ने की। परिणाम स्‍वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्‍यायालय न्‍यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा आरोपी को 300/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं 07 दिन के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
  • अवैध शराब विक्रय करने पर सजा :
    दिनांक 21.03.19 को आरोपी राजेंद्र सिंह पिता सकसूदन सिंह उम्र 31 वर्ष निवासी बिडौरा चौंकी पोंडी थाना मझौली ने अपने अधिपत्‍य में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से 21 नग देशी प्‍लेन मदिरा विक्रय हेतु रखा था। मुखबिर की सूचना पर चौंकी पोंडी पुलिस द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए आबकारी एक्‍ट के तहत अपराध क्र. 21/19 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिससे संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्र. 198/19 में शासन की ओर से पैरवी श्री घनश्‍याम प्रजापति, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मझौली ने की। परिणाम स्‍वरूप मामला प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्‍यायालय न्‍यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मझौली द्वारा धारा 34(ए) आबकारी एक्‍ट के तहत आरोपी को 2100/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं न्‍यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
    गोविन्द/17मई