01 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णत: प्रतिबंधित होगी


भोपाल। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग आगामी 01 जुलाई 2022 से पूर्णत: प्रतिबंधित हो जाएगी। निगम आयुक्त के.वी.एस.चौधरी की उपस्थिति में सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध विषय पर आयोजित कार्यशाला में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीक्षण यंत्री एम.एम.पटेल ने दी। कार्यशाला में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डॉ.योगेन्द्र सक्सेना, निगम के अपर आयुक्त एम.पी.सिंह, उपायुक्त हर्षित तिवारी, स्वास्थ्य अधिकारी/सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, मैरिज गार्डन/होटल्स के प्रतिनिधि एवं प्लास्टिक के व्यवसायी आदि मौजूद थे।
सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध विषय पर मंगलवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने जानकारी दी कि सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग के संबंध में भारत सरकार द्वारा गत दिनांक 12 अगस्त 2021 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में दिए गए दिशा निर्देशों के परिपालन में आगामी 01 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णत: प्रतिबंधित की जाएगी। कार्यशाला में निगम आयुक्त श्री चौधरी ने सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं, क्रेताओं व उपयोगकर्ताओं से अपील की कि आगामी समय में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग जहां तक संभव हो न करें और इसके स्थान पर चरणबद्ध तरीके से वैकल्पिक साधनों स्टील के बर्तन आदि का उपयोग सुनिश्चित करें। निगम आयुक्त श्री चौधरी ने कहा कि 01 जुलाई 2022 के उपरांत नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की सामग्री के उपयोग पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
कार्यशाला में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसानों की जानकारी दी गई और प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उपयोग होने वाली वस्तुओं के संबंध में भी जानकारी दी।