पंचायत चुनाव : संपत्ति विरूपण अधिनियम का कराया जा रहा है कड़ाई से पालन –

:: मतदान केन्द्रों में जुटायी जा रही हैं मूलभूत सुविधाएं ::
इन्दौर । इन्दौर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भिक, शांतिपूर्ण तथा पारदर्शी रूप से पंचायत निर्वाचन कराने के लिये व्यापक तैयारियाँ जारी हैं। इन्दौर जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया है कि जनप्रतिनिधियों के नाम लिखे टेंकरों से पेयजल का वितरण नहीं किया जाये। इस संबंध में संबंधित निकायों द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ते बनाकर अवैध पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, नारे लेखन, नाम लेखन हटाने की कार्यवाही प्रभावी रूप से की जा रही है।
कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिये हैं कि संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन किया जाये। बगैर अनुमति के कहीं भी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, नारे लेखन की कार्यवाही नहीं की जाये। जिले में कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिये विभिन्न मूलभूत सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्रों को मतदान के लिये तैयार किया जा रहा है। मतदान केन्द्र संबंधी जानकारी मतदान केन्द्रों पर अंकित की जा रही है। दिव्यांगों के लिये रैम्प बनाये जा रहे हैं।