:: आदर्श आचरण संहिता, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम सहित अन्य नियम-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये : जिला निर्वाचन अधिकारी
इन्दौर । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने कहा है कि नगरीय निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम सहित अन्य नियम-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। इन्दौर जिले में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के चलते आदर्श आचरण संहिता लागू है। उन्होंने कहा है कि आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों, शासकीय विभागों आदि के कर्मचारियों पर लागू होते है। आदर्श आचरण संहिता सहित निर्वाचन संबंधी विभिन्न नियम-निर्देशों, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम तथा समय-समय पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर मनीष सिंह आज यहां कलेक्टर कार्यालय में महापौर पद के उम्मीदवारों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक एस.बी. सिंह, अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर, राजेश राठौर, संयुक्त कलेक्टर प्रतुल चंद्र सिन्हा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। शासकीय परिसरों तथा भवनों पर लगी प्रचारात्मक सामग्रियों को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्धारित स्थानों पर अनुमति के पश्चात ही पोस्टर, बैनर लगाये जाये। उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता लागू है, इसका तथा निर्वाचन संबंधी नियम-निर्देशों और प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन हो। धर्म स्थलों, शैक्षणिक तथा शासकीय परिसरों और भवनों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जाये। उन्होंने बताया कि ऐसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है, जिससे की पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तथा पारदर्शी रूप से निर्वाचन हो।
बैठक में बताया गया कि यह चुनाव ईवीएम के आधार पर होंगे। जिले में पर्याप्त संख्या में ईवीएम है। ईवीएम की बैलेट यूनिट में लगने वाले मतपत्र में उम्मीदवारों के फोटो भी रहेंगे। नगरीय निर्वाचन में नामांकन लेने के लिये व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई है।
बैठक में बताया गया कि उम्मीदवारों को व्यय का लेखा प्रतिदिन संधारित करना होगा। व्यय की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को अपना बैंक अकाउंट भी खुलवाना जरूरी है। इसी अकाउंट से उम्मीदवार चुनाव प्रचार तथा चुनाव खर्च के लिये राशि का उपयोग कर सकते है। इन्दौर नगर निगम क्षेत्र में महापौर के लिये 35 लाख रूपये तथा पार्षद पद के लिये 8 लाख 75 हजार रूपये की अधिकतम सीमा खर्च के लिये निर्धारित की गई है।
:: ईवीएम का हुआ रेण्डमाइजेशन ::
बैठक के पश्चात उम्मीदवारों तथा कलेक्टर मनीष सिंह और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक एस.बी. सिंह की उपस्थिति में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के कंट्रोल यूनिट (सीयू) तथा बैलेट यूनिट (बीयू) का जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर से सहायक रिटर्निंग अधिकारी स्तरवार रेण्डमाइजेशन किया गया।