केंद्र सरकार ने किया तिरंगा फरहाने से जुड़े नियमों में बदलाव, अब रात में भी फहराया जा सकेगा राष्ट्रीय ध्वज

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब तिरंगे को दिन और रात के समय भी फहराया जा सकता है। पहले ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सरकार ने फ्लैग कोड 2002 के कुछ नियमों में संशोधन किया है। केंद्र सरकार ‘अमृत महोत्सव’ के तहत 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इन तीन दिनों में 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की योजना है। इसी के मद्देनजर फ्लैग कोड यानी झंडा संहिता में बदलाव किया गया है।

क्या है फ्लैग कोड 2002
भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े सारे नियम-कायदे फ्लैग कोड 2002 के तहत आते हैं। फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से लागू है। 2002 से पहले तिरंगा फहराने के नियम एम्बलेम्स एंड नेम्स (प्रिवेन्शन ऑफ इम्प्रॉपर यूज) एक्ट, 1950 और प्रिवेन्शन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत आते थे। फ्लैग कोड को तीन भागों में बांटा गया है। पहले भाग में तिरंगे से जुड़ी सामान्य जानकारियां हैं। पहले भाग में है कि तिरंगे का आकार कैसा होना चाहिए? इसको कैसे बनाया जाना चाहिए। दूसरे भाग में आम लोग, निजी संगठन और दूसरे संस्थानों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम हैं। और तीसरे भाग में केंद्र, राज्य सरकार और उनसे जुड़े संगठन-एजेंसियों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम-कानून हैं।

इसमें क्या बदलाव किए गए
अब तक हाथ से बुने और काते हुए ऊन, कपास या रेशमी खादी से बने राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी। अब मशीन से बना कपास, उन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। इसके साथ ही अब पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। अब तक किसी घर, निजी संगठन या दूसरे संस्थानों में तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की इजाजत थी। रात के समय राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जा सकता था। लेकिन अब आम लोग, निजी संगठन या संस्थान दिन और रात तिरंगा फहरा सकते हैं। यानी, 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है।

तिरंगे के साइज को लेकर कोई नियम नहीं
भारत में तिरंगे के साइज को लेकर कोई नियम नहीं है। ये कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा हो सकता है। लेकिन तिरंगा हमेशा आयताकार होगा, जिसका अनुपात 3:2 होगा। हालांकि, वीवीआईपी के एयरक्राफ्ट पर 450X300 एमएम, मोटर कार पर 225X150 एमएम और टेबल पर 150X100 एमएम साइज का तिरंगा होगा। तिरंगे में हमेशा सबसे ऊपर केसरिया और नीचे हरा रंग होगा। बीच में सफेद कलर होगा, जिस पर अशोक चक्र बना रहेगा। अशोक चक्र के अंदर 24 तीलियां ही होंगी।

केंद्र सरकार 13 से शुरू करेगी ‘हर घर तिरंगा’ अभियान
ऐसा इसलिए ताकि लोगों को घर पर तिरंगा फहराने के लिए मोटिवेट किया जा सके। अब तक लोगों को रात में तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब रात में भी तिरंगा फहरा सकते हैं। केंद्र सरकार 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाएगी। इसके तहत देशभर में 20 करोड़ घरों में लगातार तीन दिन तक तिरंगा फहराने की योजना है। कपड़ा मंत्रालय ने झंडा बनाने वाले और उसकी सप्लाई करने वालों की पहचान की है। इसके अलावा 1.6 लाख पोस्ट ऑफिस से भी तिरंगे की बिक्री की जाएगी।