झाबुआ पड़ोसी अलीराजपुर जिले में भी गौवंश में फैल रही बीमारी को देखते हुए प्रशासनिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। जिले में गौवंश में तेजी से पांव पसार रहे लम्पी रोग वायरस के संक्रमण को लेकर अपर कलेक्टर अलीराजपुर ने इस संक्रमण जनित रोग के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।
अपर कलेक्टर अलीराजपुर सी एल चनाप द्वारा जारी आदेश में दर्शाया गया है कि लम्पी वायरस के प्रकोप अथवा संक्रमण को रोके जाने की अत्यंत आवश्यकता है, जबकि दीपावली त्यौहार के दूसरे दिन परंपरागत गाय गौहरी (गोवर्धन पूजा) पर्व मनाया जाता है। उस दौरान एक पशु से दूसरे पशुओं में संक्रमण के माध्यम से लम्पी वायरस संक्रमण फैलने की संभावनाएं हैं, जिसे देखते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के तहत दीपावली त्यौहार के अवसर पर परंपरागत गाय गौहरी (गोवर्धन पूजा) के दौरान लम्पी वायरस से संक्रमित पशुओं को सामूहिक कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकेगा। उक्त कार्यक्रम में कम से कम पशुओं को इकटठा किया जाए, ओर जहॉं तक हो सके पशुओं को अपने घर पर ही पूजा करें, ओर सामूहिक कार्यक्रम में न ले जाएं। इस दौरान किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा गौवंश/भैसवंश का परिवहन किसी भी प्रकार के वाहन या व्यक्तिगत पैदल रूप से गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य या राजस्थान राज्य की सीमाओं से जुडे़ जिलों से अलीराजपुर जिले में परिवहन नहीं किया जा सकेगा। अलीराजपुर जिले में वाहनों के माध्यम से पशुओं का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। पशुओं का किसी भी माध्यम से अलीराजपुर जिले से बाहर जाना तथा अन्य जिले से अलीराजपुर जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लम्पी वायरस से प्रभावित पशुओं को जहां ग्राम के सार्वजनिक जलाशयों पर पानी पिलाया जाना प्रतिबंधित रहेगा, वहीं अलीराजपुर जिले के अन्तर्गत लगने वाले समस्त पशु हाट-बाजारों में पशुओं का क्रय-विक्रय भी पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। और इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।