बिना लायसेंस व खुले में मांस विक्रय करने वालों के विरूद्ध निगम की सख्त कार्यवाही

अवैध रूप से व्यवसाय करने वालों की दुकानों को हटाया तथा लायसेंस की शर्तों का उल्लंधन करने वालों के 14 प्रकरणों में 11 हजार 100 रूपये की राशि स्पाट फाईन के रूप में वसूल की
भोपाल । नगर निगम द्वारा अवैध व नियम विरूद्ध मांस, मछली विक्रय करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अभियान निरंतर जारी है। अभियान के तहत निगम अमले ने विभिन्न क्षेत्रों में मांस विक्रेताओं को समझाइश दी व सचेत किया कि मांस विक्रय करने हेतु नियमानुसार आवश्यक रूप से लायसेंस प्राप्त करें, मांस, मछली ढककर रखें, मांस का प्रदर्शन न करें, दुकान के सामने अपारदर्शी कांच लगाये तथा रोड पर बैठकर खुले में मांस, मछली का विक्रय न करें। निगम अमले ने वार्ड क्र. 01, 57 एवं 72 में अवैध व खुले रूप से मांस, मछली का विक्रय करने वाले दुकानदारों की दुकानों को हटाया तथा 14 प्रकरणों में 11 हजार 100 रूपये की राशि स्पाट फाईन के रूप में वसूल की।
निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल ए के निर्देश पर गुरूवार को निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए वार्ड क्र. 01 के गांधी नगर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 02 मांस/चिकन की दुकानों को बंद कराने की कार्यवाही की। निगम अमले ने जोन क्र. 14 के वार्ड क्र. 57 के अंतर्गत नर्मदापुरम मार्ग, हबीबगंज नाका, डीआरएम कार्यालय क्षेत्र, एम्स हास्पिटल रोड, साकेत नगर, बरखेड़ा पठानी बजरंग मार्केट आदि तथा जोन क्र. 16 के वार्ड क्र. 72 के अंतर्गत भानपुर ब्रिज के नीचे मांस, मछली विक्रय करने वालों की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड क्र. 57 के नर्मदापुरम क्षेत्र में अवैध रूप से मांस विक्रय करने वाले की दुकान को बंद कराने की कार्यवाही की जबकि हबीबगंज नाका क्षेत्र में 03 लायसेंसधारी दुकानदारों द्वारा लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर इमरान चिकन शाप, रेहान चिकन शाप, सलीम चिकन शाप पर जुर्माने की कार्यवाही की व 04 किलोग्राम अस्वच्छ मांस फिनायल आदि रसायन डालकर नष्ट करने की कार्यवाही की साथ ही बिना लायसेंस के संचालित समद चिकन शाप को बंद कराने व स्पाट फाईन करने की कार्यवाही की। निगम अमले ने साकेत नगर एम्स रोड पर ग्रीन बेल्ट में अतिक्रमण कर संचालित शेख करीम की दुकान को तोड़ा और सामान जप्ती के साथ ही जुर्माने की कार्यवाही की। निगम अमले ने बरखेड़ा पठानी बजरंग मार्केट मेन रोड पर सार्वजनिक स्थल पर खुले में मछली विक्रय करने वालों की दुकानों को हटाया और 5 किलो 500 ग्राम मछली नष्ट कराई गई।
इसके अतिरिक्त निगम के अमले ने जोन क्र. 16 के अंतर्गत वार्ड क्र. 72 में भानपुर ओवर ब्रिज के नीचे अवैध रूप से मांस, मछली विक्रय करने वालों के अतिक्रमणों को हटाया और स्पाट फाईन की कार्यवाही की। निगम के जोन क्र. 14 के अमले ने 08 प्रकरणों में 09 हजार 100 रूपये तथा जोन क्र. 16 के अमले ने 06 प्रकरणों में 2 हजार रूपये की राशि स्पाट फाईन के रूप में वसूल की।