भोपाल/सीहोर । कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगातार कालाबाजारी की खबरे खासी सु्र्खियो में रही थी। इसे लेकर सरकार ने कड़े कदम उठाये थे, वहीं प्रदेश के कई शहरो में अपराधिक प्रकरण भी दर्ज किये गये थे। ऐसे ही एक मामले के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल की जेल सहित जुर्माने की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह निर्णय सीहोर जिले के आष्टा कोर्ट के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कंचन सक्सेना ने दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पार्वती थाना पुलिस को 13 मई 2021 को सूचना मिली थी कि इलाके में स्थित सरकार मेडिकल स्टोर लीपुरा जोड़ आष्टा से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने जांच की जिसमें शिकायत सही पाये जाने पर पॉच आरोपियो नरेन्द्र ठाकुर पिता रूप सिंह ठाकुर, शेषपाल ठाकुर, जयदीप ठाकुर, राकेश राजपूत, संदीप महेश्वरी के खिलाफ मामला कायम किया गया था। पुलिस जॉच में यह भी सामने आया कि नरेन्द्र ठाकुर ने इजेक्शन की कालाबाजारी के लिए उससे संबंधित फर्जी पर्चे भी तैयार किए थे। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने नरेंद्र सिंह ठाकुर को दोषी करार देते हुए तीन साल की जेल सहित 6 हजार के जुर्माने से दण्डित किये जाने का अदेश सुनाया है। वहीं मामले में चार आरोपियों शेषपाल ठाकुर, जयदीप ठाकुर, राकेश राजपूत, संदीप महेश्वरी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।