बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को दी जमानत, नहीं लगेगा पॉक्सो एक्ट
मुंबई, । बॉम्बे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद कहा कि मुंबई में भीड़भाड़ वाली जुहू चौपाटी पर दिनदहाड़े आरोपी पीड़िता से दुष्कर्म नहीं कर सकता। इस मामले में पॉक्सो एक्ट लगाने का सवाल नहीं उठता।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी चौकीदार को जमानत देते हुए कहा ट्रायल कोर्ट ने अभी तक कोई आरोप तय नहीं किया है। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ चौकीदार द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अभियोजन पक्ष का कहना था पीड़िता एक बिल्डिंग में नौकरानी का काम करती थी। वही उसकी पहचान चौकीदार से हो गई और दोनों के बीच दोस्ती हुई और बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 14 मई, 2021 को जब वो आरोपी के साथ जुहू चौपाटी गई थी तो आरोपी ने उससे यौन संबंध बनाने के लिए कहा, जिस पर पीड़िता ने इनकार कर दिया. हालांकि, आरोपी उसे धमकी देते हुए जबरन समुद्र की ओर ले गया और पत्थरों के पीछे उसके साथ दुष्कर्म किया।
चौकीदार की ओर से वकील नाजनीन खत्री ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश पीड़िता की एक्स-रे रिपोर्ट की ओर इशारा किया, जिसमें पता चला कि रेडियोलॉजिकल रूप से पीड़िता की उम्र 19 साल से अधिक है, लेकिन 20 साल से कम है। रिपोर्ट देखने के बाद पीठ ने कहा कि अगर ऐसा मामला है तो इस मामले में पॉक्सो एक्ट लगाने का सवाल नहीं उठता है क्योंकि कथित अपराध के समय पीड़िता बालिक थी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी चौकीदार को जमानत दे दी। बता दें कि आरोपी के खिलाफ मामले को देखते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।