आप नेता संजय सिंह की रिहाई से समर्थकों में जश्न का माहौल, पत्नी ने कहा अधूरी है खुशी

संजय सिंह के जेल से बाहर आने और घर तक पहुंचने के बीच होगी कई औपचारिकताओं की पूर्ति
नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह को अंतत: 6 माह बाद जमानत मिल गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि संजय घर पहुंच गए हैं। अभी कई ऐसे पेंच हैं जिनकी पूर्ति करने के बाद ही घर में दस्तक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ट्रायल पूरा होने तक जमानत दे दी। हालांकि, औपचारिकताओं के पूरा नहीं होने की वजह से संजय सिंह की मंगलवार को रिहाई नहीं हो सकी। वह आज शाम तक संभवत: आजाद हो सकेंगे। संजय सिंह की रिहाई से आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। हालांकि, उनकी पत्नी अनीता सिंह ने कहा है कि जब तक केजरीवाल समेत तीनों बड़े नेता जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक जश्न नहीं मनाया जाएगा।
अनीता सिंह ने कहा कि संजय सिंह की रिहाई के बाद जश्न का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की रिहाई होने तक घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। जब सभी नेता बाहर आ जाएंगे तो चारों मिलकर जश्न मना सकते हैं। अनीता सिंह ने बताया कि जेल से निकलने के बाद वह मंदिर जाएंगे और भगवान को धन्यवाद देंगे। बताया जा रहा है कि संजय सिंह मीडिया से बात कर सकते हैं। संजय सिंह के आम आदमी पार्टी दफ्तर जाकर कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने की संभावना है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह आबाकारी घोटाले के मामले में बयानबाजी नहीं कर सकेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि अपनी गिरफ्तारी को लेकर वह केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपना सकते हैं।संजय सिंह की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वह इस समय अस्पताल में हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज ट्रायल कोर्ट पहुंचेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट संजय सिंह उन शर्तों को तय करेगा जिनका पालन संजय सिंह को जमानत पर रहते हुए करना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद उनकी जमानत की रिहाई का आदेश ट्रायल कोर्ट से तिहाड़ जेल प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। इस बीच संजय सिंह को अस्पताल से डिस्चार्ज करके जेल ले जाया जाएगा। तिहाड़ में सभी औचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। माना जा रहा है कि इन सभी के पूरा होने में शाम हो सकती है।
नीति घोटाले पर प्रेस से बात नहीं करने की हिदायत, जमा करना होगा पासपोर्ट
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह को सशर्त जमानत दे दी है। 2 लाख के निजी मुचलके पर कोर्ट में जमानत का बेल बॉन्ड उनकी पत्नी के द्वारा भरा गया है। संजय सिंह के वकीलों ने राउज ऐवन्यू कोर्ट को संजय सिंह की जमानत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया। वकील ने कहा कि संजय सिंह की जमानत बॉन्ड भरने के लिए जमानतदार संजय सिंह की पत्नी हैं। वकील के माध्यम से कोर्ट में उन्होंने कहा कि मैं एक सांसद हूं, मेरे भागने का खतरा भी नहीं है। ईडी ने कहा कि हम केवल यह बताना चाहते हैं कि शर्त यह है कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में अपनी भूमिका के बारे में प्रेस के साथ चर्चा नहीं कर सकते। कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा।ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तों के अनुसार जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, जांच में सहयोग भी करेंगे. शर्तों में आगे कहा गया है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शराब मामले में वह अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। संजय सिंह अगर दिल्ली- एनसीआर छोड़ते हैं तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम साझा करेंगे। वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेगें।