भोपाल । राजधानी के जहॉगिराबाद थाना इलाके में साल 2017 में हुए दुष्कर्म के मामले में गर्भवती हुई पीड़ीता का गर्भपात कराने वाले देवर और भाभी को राजधानी की विशेष अदालत ने पांच-पांच साल के कारावास सहित अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश (ओएडब्ल्यू) पल्लवी द्विवेदी की कोर्ट ने दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुरेश मालवीय ने की।
जानकारी के अनुसार एक युवती ने साल 2017 में जहांगीराबाद पुलिस को अपनी शिकायत मे बताया था कि वह दिसंबर 2016 में आईटीआई का कोर्स करने जबलपुर से भोपाल आई थी। यहॉ जहांगीराबाद इलाके में किराए का कमरा लेकर रहते हुए पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिये उसकी पहचान चटाईपुरा, बुधवारा में रहने वाले सैयद आसिम अली से हो गई थी। चैटिकंग के बाद उनके बीच मोबाइल बातचीत होने लगी साथ ही आसिम उससे मिलने के लिये उसके कमरे पर आने-जाने लगा था। इसके बाद आरोपी शादी का झांसा देकर जनवरी 2017 से उसका शारीरिक शोषण करने लगा था। पीड़ीता की छुट्टियां लगने पर वह फरवरी में जबलपुर चली गई थी। वहॉ से वापस आने के बाद उसने आसिम से शादी करने की बात कही तब उसने शादी करने से इंकार कर दिया। युवती के दबाव बनाने पर आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगा। आरोपी का जानकारी लगी की युवती गर्भवती है, तब उसने अपनी भाभी के साथ मिलकर उसको दवा खिलाकर गर्भपात भी करा दिया। इसके बाद पीड़ीता पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने आसिम और उसकी भाभी के खिलाफ दुष्कर्म, षडयंत्र और गर्भपात कराने का मामला दर्ज किया था। जॉच पूरी करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था। लंबी चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियोजक द्वारा पेश किये गये तथ्यो, मेडिकल रिर्पोट सहित अन्य साक्ष्यो के आधार पर आरोपियो को दोषी करार देते हुए सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है।