सोमवार से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून हुआ प्रभावी

मुंबई, । भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीन नए आपराधिक कानून सोमवार 1 जुलाई से लागू हो गया। भारतीय न्यायिक संहिता अधिनियम अब आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की जगह लेगा। ये दोनों बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पास हो चुके हैं. नए कानून में बलात्कार के लिए धारा 375 और 376 की जगह धारा 63 होगी. सामूहिक दुष्कर्म के लिए धारा 70, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 लगाई जाएगी। भारतीय न्यायिक संहिता में 21 नए अपराध जोड़े गए हैं, जिनमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग भी शामिल है। मॉब लिंचिंग पर भी कानून बनाया गया है. 41 अपराधों में सज़ा बढ़ा दी गई है. इसके अलावा 82 अपराधों में जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है. किन कानूनों में क्या बदलाव हुए हैं, आइए विस्तार से जानते हैं—-
सोमवार 1 जुलाई से बहुत कुछ बदलने जा रहा है. विशेषकर आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव हुआ है। आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्यायिक संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी. इन तीन नए कानूनों के लागू होने के बाद कई नियम-कायदे बदल जाएंगे। इसमें कई नए सेक्शन शामिल किए गए हैं. कुछ धाराएं बदल दी गई हैं, कुछ हटा दी गई हैं. नए कानून लागू होने के बाद आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के काम करने के तरीके में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे.

  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल
    जहां सीआरपीसी में कुल 484 धाराएं हैं, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में 531 धाराएं हैं। इसमें ऑडियो-वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जुटाए गए सबूतों को महत्व दिया गया है. वहीं, नए कानून में किसी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को निजी जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है. कोई भी नागरिक किसी अपराध के संबंध में कहीं भी जीरो एफआईआर दर्ज करा सकता है। एफआईआर दर्ज होने के 15 दिनों के भीतर इसे मूल क्षेत्र यानी जहां मामला स्थित है, वहां भेजना होगा। किसी पुलिस अधिकारी या सरकारी अधिकारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति 120 दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त की जाएगी। अन्यथा निर्धारित अवधि में अनुमोदन प्राप्त होने पर इसे स्वीकृत माना जायेगा।
  • एफआईआर के 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है
    एफआईआर के बाद 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल करना होगा. अदालत को आरोप पत्र दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर आरोप निर्धारित करना होता है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देना होगा. रिजल्ट की कॉपी 7 दिन के अंदर देनी होगी. पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के परिवार को लिखित रूप से सूचित करना होगा। जानकारी ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी देनी होगी। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में अगर पीड़िता को थाने में महिला कांस्टेबल है तो पीड़िता का बयान दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
  • कौन से मामले अपील योग्य नहीं हैं?
    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 417 में बताया गया है कि किन मामलों में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। यदि किसी दोषी को उच्च न्यायालय द्वारा 3 महीने या उससे कम कारावास या 3000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा दी गई है, तो उसे उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आईपीसी में धारा 376 थी, जिसके तहत 6 महीने से कम की सजा को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यानी नए कानून में कुछ राहत दी गई है. इसके अलावा, यदि किसी दोषी को सत्र न्यायालय द्वारा तीन महीने या उससे कम कारावास या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा सुनाई गई है, तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। साथ ही, यदि किसी अपराध के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, तो इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। हालाँकि, यदि यही सज़ा किसी अन्य सज़ा के साथ दी जाती है, तो इसे चुनौती दी जा सकती है।
  • क्या बदलेगा?
    नए कानून के तहत आपराधिक मामलों का फैसला सुनवाई खत्म होने के 45 दिनों के भीतर किया जाएगा. पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप निर्धारित किए जाएंगे। गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को गवाह सुरक्षा योजनाएँ लागू करनी होंगी। बलात्कार पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता के माता-पिता या रिश्तेदार की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट सात दिन के अंदर पूरा करना अनिवार्य होगा। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसमें बच्चों की खरीद-फरोख्त को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।
    नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
    नए कानून में अब उन मामलों में सजा का प्रावधान शामिल है जहां महिलाओं को शादी के झूठे वादे करके या गुमराह करके छोड़ दिया जाता है।
    इसके अलावा, नया कानून महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामलों पर नियमित अपडेट प्राप्त करने का अधिकार देगा। सभी अस्पतालों के लिए महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों में मुफ्त इलाज करना अनिवार्य होगा।
    आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान, कबूलनामे और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है।
    इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की सूचना दी जा सकती है, इसलिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र के तहत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है।
    अब गंभीर अपराधों के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों को अपराध स्थल पर जाकर साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य होगा।
    लिंग की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर लोगों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे समानता को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए, जब भी संभव हो महिला मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज करने का प्रावधान है।