एसपी ऑफिस से चेक चुरा बैंक से लाखों रुपए निकालने वाले आरोपियों को पुलिस नहीं दिला पाई सजा

-सभी छः आरोपी दोषमुक्त
इन्दौर | अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार रघुवंशी की कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चेक चुरा उन पर फर्जी साइन कर बैंक से लाखो रूपए निकाल लेने वाले छ: आरोपियों को दोषमुक्त कर बरी कर दिया है। 11 साल पुराने इस आपराधिक प्रकरण में पुलिस की लचर विवेचना के चलते सभी छह आरोपी कोर्ट से बरी हो गए। घटना इन्दौर शहर के मध्य स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल रीगल टाकीज के सामने रानी सराय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय की थी जहां आरोपी योगेश चांडेकर, जावेद अब्बासी, अविनाश बसोड़, संजय सांवले, खालिद खान व मोहसिन छीपा ने वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने वहां से चैक चुराकर विभाग के प्राधिकारी राजेश शाक्य के कूटरचित हस्ताक्षर करके बैंक से करीब 8 लाख 60 हजार रुपए निकालकर धोखाधड़ी की थी। मामलें में छोटी ग्वालटोली पुलिस ने उनके खिलाफ 23 मई 2013 को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया था। ग्यारह साल चली प्रकरण सुनवाई में पुलिस अपने कार्यालय से ही चेक चोरी कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को सजा दिलवाने में नाकाम रही। और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।