नितिन पडियार सुसाइड मामले में उसकी पत्नी, सास व सालियों की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से भी खारिज, जिला कोर्ट भी कर चुकी खारिज

इन्दौर | मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस बीके द्विवेदी की एकल पीठ ने चर्चित नितिन पडियार आत्महत्या मामले में आरोपी मृतक नितिन की पत्नी हर्षा, सास सीता शर्मा, साली मीनाक्षी श्रीवास व वर्षा शर्मा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके पूर्व जिला कोर्ट ने भी आरोपी पत्नी, सास और सालियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। याचिका सुनवाई पर बहस के दौरान मृतक नितिन की मां राधा व भाई सूरज की ओर से अधिवक्ता जतिन मिश्रा व राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता कमलकुमार तिवारी ने अग्रिम जमानत दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराते कोर्ट के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए। सभी के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने मृतक नितिन की पत्नी हर्षा, सास सीता शर्मा, साली मीनाक्षी श्रीवास व वर्षा शर्मा की अग्रिम जमानत याचिकाएं निरस्त कर दी।
मामले में बता दें कि विगत दिनों इवेंट फोटोग्राफर व कैफे संचालक नितिन पुत्र बाबूलाल पडियार, उम्र अठ्ठाईस साल निवासी यादव नंद नगर ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने से पहले लिखें 14 पेज के सुसाइड नोट में नितिन ने अपनी पत्नी,सास और सालियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। जिन्होंने पहले ही उससे लाखो रूपए लेने के बावजूद उस पर, उसके भाई एवं मां पर दहेज प्रताड़ना का झूठा केस दर्ज कराया था। और उसमें समझौते के लिए 20 लाख रुपए मांग रहे थे। ज्ञात हो कि नितिन और हर्षा ने पांच साल पहले लव मैरिज की थी।
(संलग्न चित्र मृतक नितिन की आरोपी पत्नी, सास व सालियां ).