हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया निर्देश, गर्भपात कराने वाली नाबालिग लड़कियों के नाम उजागर करने के लिए डॉक्टरों पर दबाव डालना बंद करें
मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य भर की पुलिस को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे डॉक्टरों पर गर्भपात कराने वाली नाबालिग लड़कियों के नाम उजागर करने के लिए दबाव न डालें। सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार-बार स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुलिस डॉक्टरों सहित किसी को भी गर्भपात कराने वाली नाबालिग लड़कियों के नाम उजागर करने के लिए मजबूर न करे। लेकिन पुलिस फिर भी डॉक्टरों से गर्भपात कराने वाली लड़कियों के नाम उजागर करने के लिए क्यों कहती है? ऐसे मामलों में डॉक्टरों को नाबालिग लड़कियों के नाम गुप्त रखने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुलिस द्वारा डॉक्टरों का एक प्रकार का उत्पीड़न है। भविष्य में डॉक्टरों पर इस तरह के दबाव को रोकने के लिए, महाराष्ट्र के सभी पुलिस थानों को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों की एक प्रति भेजनी चाहिए। ताकि भविष्य में राज्य के सभी पुलिस थानों में इसका उचित रूप से पालन हो सके, हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किए हैं। दरअसल डॉ. निखिल दातार ने इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। वह अपने पास आई एक नाबालिग लड़की का गर्भपात कराना चाहते थे। इस लड़की ने सहमति से एक लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उसके शैक्षणिक वर्ष और उसके भविष्य को देखते हुए, उसके माता-पिता ने इस लड़की का गर्भपात कराने का फैसला किया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि गर्भपात के दौरान इस लड़की का नाम गुप्त रखा जाए और इसकी अनुमति दी जाए। साथ ही, डॉ. दातार ने अपनी याचिका में अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले भी कई बार नाबालिग लड़की का नाम बताए बिना गर्भपात की अनुमति दी है। इस पर ध्यान देते हुए और इस मांग को स्वीकार करते हुए, मुंबई हाईकोर्ट ने पुलिस को अच्छी तरह से सुनवाई का मौका दिया है।
- क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर माता-पिता या नाबालिग लड़की गर्भपात के दौरान अपना नाम गोपनीय रखने का अनुरोध करती है, तो उसे स्वीकार करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि निजता नाबालिग लड़की का भी मौलिक अधिकार है।