-2023 में रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल के आरोपों के बाद मामला दर्ज किया था
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव को राहत देते हुए 2023 के चर्चित स्नेक वेनम मामले में यूपी पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। दरअसल, नवंबर 2023 में यूपी के नोएडा में कथित रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल के आरोपों के बाद एल्विश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में 17 मार्च 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया था उन पर आरोप था कि पार्टियों में सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल मनोरंजन और नशे के लिए किया जा रहा था, जो वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत गंभीर अपराध है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की युगलपीठ ने कहा कि जिस कथित साइकोट्रॉपिक पदार्थ की बात कही गई, वह कानून की तय सूची में शामिल ही नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी नोट किया कि एल्विश के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई थी और चार्जशीट में केवल यह आरोप था कि उन्होंने एक सहयोगी के जरिए ऑर्डर दिया था। इन तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि एनडीपीएस एक्ट का इस्तेमाल इस मामले में कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।
दूसरे अहम पहलू पर कोर्ट ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून के तहत अभियोजन केवल अधिकृत अधिकारी की शिकायत के आधार पर ही शुरू किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि मौजूदा एफआईआर इस प्रक्रिया का पालन नहीं करती, इसलिए यह विधिसम्मत नहीं मानी जा सकती। साथ ही कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि भारतीय दंड संहिता के तहत लगाए गए आरोप स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं होते, क्योंकि वे एक पहले की शिकायत का हिस्सा थे जिसे पहले ही बंद किया जा चुका है। इन सभी कानूनी आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि एफआईआर न्यायिक जांच की कसौटी पर खरी नहीं उतरती और इसे रद्द किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उसने मामले के तथ्यों या आरोपों की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
बता दें पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर लोकप्रिय लोग आवाजहीन जीवों जैसे सांपों का इस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इससे समाज में गलत संदेश जा सकता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या किसी को चिड़ियाघर जाकर जानवरों के साथ खेलने की अनुमति दी जा सकती है और क्या यह कानून का उल्लंघन नहीं होगा। एल्विश यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी थी कि वह एक वीडियो शूट के लिए गायक फाजिलपुरिया के निमंत्रण पर पार्टी में गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि न तो किसी रेव पार्टी के ठोस सबूत हैं और न ही किसी मादक पदार्थ के इस्तेमाल के प्रमाण। साथ ही लैब रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया कि बरामद किए गए नौ सांप विषैले नहीं थे और एल्विश घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे।
वहीं, दूसरी ओर राज्य पक्ष का कहना था कि पुलिस ने मौके से नौ सांप, जिनमें पांच कोबरा शामिल थे, बरामद किए थे और सांप के जहर के इस्तेमाल के संकेत भी मिले थे। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा था कि आखिर सांप का जहर कैसे निकाला जाता है और पार्टियों में इसका इस्तेमाल किस तरह होता है।

