नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू को बड़ी राहत देकर उनके नाम से जुड़ी आपत्तिजनक और अश्लील ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए अंतरिम आदेश दे दिया है। दिल्ली की अदालत ने तब्बू की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर अहम रुख अपनाया।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल पीठ ने स्वीकार किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी सार्वजनिक व्यक्ति की पहचान का गलत इस्तेमाल गंभीर मुद्दा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसतरह के मामलों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की आवश्यकता जोर दिया। तब्बू ने अपनी याचिका में कहा था कि इंटरनेट पर उनके नाम, तस्वीर और व्यक्तित्व का बिना अनुमति इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें एआई-जनित सामग्री और डिजिटल प्रतिरूपण शामिल है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुँच रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने बताया कि कुछ लोग अभिनेत्री के नाम को अश्लील सामग्री से जोड़कर खोज रहे हैं, जिससे संबंधित प्लेटफॉर्म्स को भी कारोबारी लाभ मिल रहा है।
इन दलीलों पर विचार कर अदालत ने निर्देश दिया कि चिह्नित किए गए आपत्तिजनक ऑनलाइन लिंक्स को हटाया जाना चाहिए। हालांकि, विस्तृत अंतरिम आदेश 7 दिसंबर को अगली सुनवाई से पहले जारी किया जाएगा। अदालत ने नोट किया कि एआई और डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण हाल के दिनों में इसतरह के मामलों में वृद्धि हुई है, जहाँ कई हस्तियां अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख कर रही हैं। यह फैसला सार्वजनिक हस्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

