आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक
-सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने से रोका, जांच एजेंसियों की कार्रवाई के हालात की जांच करेगा कोर्ट
नई दिल्ली । कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को मामले में आगे की कार्यवाही बढ़ाने से रोक दिया है। साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया गया है कि वे राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले के संबंध में हाईकोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट पेश न करें।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल हैं। पीठ ने राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनीं। इसके बाद कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर, सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया गया। शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
हाईकोर्ट के निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की जांच करना चाहता है, क्योंकि एक अदालत की ओर से ऐसे निर्देश जारी किए गए थे, जिनसे जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके को लेकर सवाल उठते हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि न्यायिक कार्यवाही में अदालतों से निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। जब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की जांच किए जाने पर आपत्ति जताई तो पीठ ने एजेंसी के रुख पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि यदि सीबीआई ने यह प्रक्रिया खुद शुरू नहीं की थी और हाईकोर्ट के निर्देशों के कारण कार्रवाई करनी पड़ी, तो उन परिस्थितियों की जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। पीठ ने टिप्पणी की कि यदि जांच एजेंसी ने मामले को स्वत: शुरू नहीं किया है तो शीर्ष अदालत को यह जांच करने दिया जाना चाहिए कि कार्रवाई किन परिस्थितियों में शुरू हुई और हाई कोर्ट की ओर से संबंधित निर्देश किस आधार पर जारी किए गए।
भाजपा कार्यकर्ता की याचिका से जुड़ा है मामला
यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का रुख कर राहुल गांधी की कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में काफी अधिक संपत्ति है। इसी मामले में हाईकोर्ट की कार्यवाही और जांच एजेंसियों को दिए गए निर्देशों को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सीबीआई और ईडी को भी संबंधित रिपोर्ट पेश करने से रोक दिया है।

