3 दिसंबर से बीएसएनएल उज्जैन में अनिश्चितकालीन हड़ताल

मध्य प्रदेश

उज्जैन (ईएमएस)। 3 दिसंबर से बीएसएनएल उज्जैन में अनिश्चितकालीन हड़ताल होने जा रही है। हड़ताल में कर्मचारी के साथ अधिकारी भी शामिल रहेंगे। कई मांगों को लेकर कर्मचारियों द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है। हड़ताल के चलते बीएसएनएल के कार्यालय में कोई काम नहीं होगा। न बील जमा किए जाएंगे और ना शिकायत मिलने पर फाल्ट सुधारे जाएंगे। बीएसएनएल से संबंधित लगभग सभी काम हड़ताल की वजह से बंद रहेंगे।
बीएसएनएल उज्जैन के मनोज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑल यूनियंस एंड ऐसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के आव्हान पर ये हड़ताल की जा रही है। बीएसएनएल कर्मचारी, अधिकारियों की सरकार से मांग है कि 4G स्पेक्ट्रम आवंटन करने, नया वेतनमान लागू करने, सरकारी नियमों के अनुसार पेंशन कंट्रीब्यूशन लेने, रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन रिवीजन करने में कर्मचारियों को 30% सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने सहित पांच प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। हालांकि यह सभी मांगे गत फरवरी 2018 के एंड में संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने उचित मानते हुए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया था। लेकिन 9 माह बीत जाने के बावजूद अब तक सरकार ने बीएसएनएल के हित में कुछ नहीं किया। इसके विरोध में कर्मचारी, अधिकारियों को हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कर्मचारी, अधिकारियों ने आम जनता से भी अनुरोध किया है कि हड़ताल की वजह से उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन राष्ट्र हित में उनका साथ देकर हड़ताल को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।
तलवार से मारपीट करने पर 03 आरोपीगण को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
न्यायालय श्रीमान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सजंय सिंह जिला उज्जैन द्वारा आरोपीगण 01. राजेश पिता सरदार नायक 02. सुभाष पिता सरदार नायक, 03. जितेन्द्र पुत्र सरदार नायक समस्त आरोपीगण निवासी ग्राम विनायगा थाना क्षेत्र भैरूगढ़ जिला उज्जैन को धारा 326 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000-3000 रू0 का अर्थदण्ड एवं धारा 324/34 में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (प्रशासन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी मांगीलाल की पैतृक कृषि भूमि ग्राम विनायगा थाना भैरवगढ जिला उज्जैन में स्थित है। कृषि कार्य हेतु उक्त भूमि को अधबटाई पर वर्ष 2015 से आरोपीगण राजेश भाटी एवं उसके भाई को दे रखी है। जिसकी फसल के एवज में आरोपीगण द्वारा दो अलग-अलग चैक दिये गये थे, जो बैंक द्वारा बाउंस होना बताया था, जिसके संबंध में वह दिनांक 18.07.2016 को 12ः30 बजे अपने छोटे भाई रमेशचन्द्र एवं नरेन्द्र के साथ अपने पैतृक खेत पर गये थे, खेत पर आरेापीगण मिले उनसे खेती के बदले रूपयों के हिसाब किताब के लिए बोलने पर राजेश व सुभाष तलवार लेकर तथा आरोपी जितेन्द्र सब्बल लेकर अश्लील गालियां देते हुए आए तथा जान से मारने की नियत से मारपीट करने लगे। आरोपी राजेश ने तलवार से नरेन्द्र को जान से मारने के उद्देश्य से सिर पर बार किया जिसे नरेन्द्र ने हाथ से पकड लिया तो उसका हाथ कट गया, सुभाष ने दूसरा वार सिर पर किया एवं दोनो ने तलवार से नरेन्द्र के पैर पर मारी, रमेशचन्द्र को सुभाष ने तलवार से दाहिने व बांऐ पैर पर चोटें पहुंचाई, प्रार्थी मांगीलाल को जितेन्द्र ने सब्बल से सिर पर मारा तथा जांघ व बांऐ घुटने पर तथा नरेन्द्र को भुजा पर मारा। आरोपीगण ने धमकी दी कि आइंदा खेत पर आये तो जान से खत्म कर देगें। फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना भैरवगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। आरक्षी केन्द्र भैरवगढ़ द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अभियेाजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी रविन्द्र कुशवाह एजीपी उज्जैन द्वारा की गई।

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