राजस्थान राज्य की सीमा से लगी जिले की मदिरा दुकानें बंद रहेंगी

Uncategorized

रतलाम (ईएमएस)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने राजस्थान में सात नवंबर को होने वाले विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान की सीमा से लगे रतलाम जिले के तीन किलोमीटर क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राजस्थान विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2018 के मतदान 7 दिसम्बर 2018 के परिप्रेक्ष्य में मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात् 5 दिसम्बर के सायं 5 बजे से 7 दिसम्बर 2018 को समाप्ति तक राजस्थान राज्य की सीमा से 3 किलोमीटर की परिधी में रतलाम जिले में स्थापित/संचालित विदेशी दुकान पिपलोदा, देशी मदिरा दुकान पिपलोदा, थूरिया एवं खेड़ा बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।
उक्त शुष्क दिवस के अवसर पर मदिरा का विक्रय पूर्णरूप से निषेधित रहेगा। उक्त अवधि में मदिरा का अवैध रूप से निर्माण, परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय आदि न हो। इसके साथ ही साथ आस-पास के क्षेत्र से मदिरा की तस्करी न हो सके, इस हेतु आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा समुचित ध्यान देते हुए विशेष चौकसी एवं निगरानी रखने के निर्देश दिये है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *