संभागायुक्त श्री ओझा ने स्वास्थ्य अधिकारी को लापरवाही के कारण निलम्बित किया

मध्य प्रदेश

उज्जैन (ईएमएस)। संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने उज्जैन नगर पालिक निगम में सेवारत स्वास्थ्य अधिकारी श्री विवेक जैन को अपने कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि में श्री जैन का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय रतलाम रहेगा। संभागायुक्त श्री ओझा ने स्टेट म्युनिसिपल सर्विसेस रूल्स-1973 के रूल-32 के अन्तर्गत निलम्बन का आदेश जारी किया है। निलम्बनकाल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। संभागायुक्त ने श्री विवेक जैन को निर्देश दिया है कि वे अपने निर्धारित मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला रतलाम में प्रतिदिन उपस्थिति देंगे और जिला कलेक्टर रतलाम इनकी उपस्थिति प्रमाणित किये जाने की दशा में ही श्री जैन को निर्वाह भत्ते का भुगतान आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा किया जायेगा।
आदेश के मुताबिक आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा संभागायुक्त को निलम्बन की कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था कि स्वास्थ्य अधिकारी श्री विवेक जैन नगर निगम के झोन क्रमांक-1 में लगातार सफाई कार्य में लापरवाही बरतने से क्षेत्र में गन्दगी एवं अव्यवस्था फैली हुई थी। श्री जैन को बार-बार चेतावनी दिये जाने के बाद भी उनके कार्य में सुधार नहीं आया और इन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र भी जारी किया, परन्तु जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री जैन को नगर निगम आयुक्त के द्वारा कार्य विभाजन में सौंपे गये झोन का आदेश लेने से भी इंकार किया और जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन का कार्य भी ठीक तरह से सम्पादित नहीं किया जा रहा था। इससे आमजन की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें सौंपे गये कार्य अन्य अधिकारी को सौंपना पड़ा। उक्त कृत्य से मप्र सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के प्रावधान का उल्लंघन होना स्पष्ट था।

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