बलरामपुर,। वन अधिकार पट्टा का राज्य शासन द्वारा उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। अतः संबंधित अधिकारी वन अधिकार पट्टा हेतु प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता से निराकरण करने हेतु कलेक्टर हीरालाल नायक ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा.निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि जिले में व्यक्तिगत वन अधिकारी अधिकार पट्टा हेतु 76 हजार 846 आवेदन प्राप्त हुये थे जिनमें 23 हजार 100 लोगों का वन अधिकारी पत्र वितरण किया गया है।
समीक्षा बैठक में कलेक्टर हीरालाल नायक ने कहा कि सर्व अधिकारी.कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूचि लेते हुए वन अधिकार के तहत् व्यक्तिगत के निरस्त दावा आवेदनों को पुर्नविचारण में लिया जाकर पात्र दावा आवेदनों को ग्राम वन अधिकार समिति एवं अनुविभागीय स्तर वन अधिकार समिति के समक्ष अनुमोदन कराकर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित 2012 के अंतर्गत सामुदायिक दावा धारा;1द्ध अंतर्गत प्रावधानित 13 बिन्दू है। जिसमें निस्तार का अधिकार गौण अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण प्रसंस्करण का अधिकार जलाशयों के एवं उनके उपयोग का अधिकार वनों में स्थित स्थापित पुराने मंदिर पवित्र स्थल कब्रिस्तान तक पहुंच एवं उनके उपयोग का अधिकारए वनों के सभी वन ग्रामों एवं अन्य ग्रामों के बसने एवं उनके सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार देवगुडी देवस्थान आदि परंपरागत उपयोग के धार्मिक स्थलों के संरक्षणए संर्वधन एवं प्रबंध का अधिकारए पुर्नवास का अधिकार वन भूमि से बाहर बसाये जाने या विकास कार्यो हेतु भूमि अधिग्रहण पर अन्यत्र पुर्नवास का अधिकार है। कलेक्टर ने कहा कि उक्त प्रयोजन हेतु ग्राम स्तर पर अधिक से अधिक आवेदन आमंत्रित करने और पात्रता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत दावा आवेदनों पर उचित कार्यवाही करने हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन 27ए 28 एवं 29 दिसम्बर 2018 को करने के निर्देश दिये गये हैं।
पंकज/मंजू/24दिसंबर