नयी दिल्ली, 14 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम की उस याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को इन्कार कर दिया जिसमें उन्होंने विदेश जाने की शर्तों के तहत पहले जमा कराये गये 10 करोड़ रुपये लौटाने का आग्रह किया था।
न्यायमूर्ति इंदु बनर्जी और न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने कार्ति की याचिका की सुनवाई से इन्कार करते हुए कहा कि सुनवाई को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। याचिका की सुनवाई नियमित पीठ करेगी।
अब मामले की सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद जुलाई में की जायेगी।
कार्ति ने विदेश जाने की आवश्यक शर्त के तहत पिछली बार 10 करोड़ रुपये जमा कराये थे। अब उन्होंने इस राशि को लौटाने की मांग की है।
उनका कहना है कि उन्होंने यह राशि किसी से ब्याज पर ली है, जिसे लौटाना है।
कार्ति ने हाल ही में अमेरिका जाने की अनुमति भी मांगी है, जिसके लिए न्यायालय ने दोबारा से 10 करोड़ रुपये जमा कराने का उन्हें निर्देश दिया था।