कोरोना के बूस्टर डोज लगाने से कोई भी नागरिक नहीं रहे वंचित

इन्दौर । संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने निर्देश दिये हैं कि इन्दौर संभाग में कोरोना के बूस्टर डोज लगाने के महा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही जिले में राजस्व प्रकरणों का निराकरण समयसीमा में सुनिश्चित हो। कोई भी प्रकरण लम्बे समय तक लम्बित नहीं रहे। राज्य शासन द्वारा दिये गये लक्ष्यों के अनुसार पौधरोपण का कार्य भी शत-प्रतिशत पूरा किया जाये। सभी कलेक्टर्स अपने-अपने जिलों में आगामी समय में आने वाले तीज त्यौहारों, पर्वों और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्थाएं बनाये रखें।
संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने उक्त निर्देश आज यहाँ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई संभाग स्तरीय कलेक्टर्स कान्फ्रेंस में दिये। इस मौके पर इन्दौर एनआईसी कक्ष से कलेक्टर मनीष सिंह तथा अन्य जिलों से कलेक्टर्स और अन्य अधिकारी भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। इस अवसर पर संभागायुक्त कार्यालय में अपर आयुक्त रजनी सिंह, संयुक्त आयुक्त सपना शिवाले सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर बताया गया कि राज्य शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार इन्दौर संभाग में भी बूस्टर डोज लगाने का महा अभियान चल रहा है। इसके तहत पात्र नागरिकों को नि:शुल्क बूस्टर डोज लगाये जा रहे हैं। संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने कहा कि सभी जिलों में ऐसी व्यवस्था की जाये, जिससे कि सभी पात्र नागरिकों को यथाशीघ्र बूस्टर डोज लग जायें। कोई भी व्यक्ति बूस्टर डोज से वंचित नहीं रहे। अभी यह देखा जा रहा है कि जिन्हें बूस्टर डोज लगे हैं, उन पर कोरोना का कोई असर नहीं हो रहा है। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि 18 वर्ष से अधिक आयु, 15 से 18 वर्ष आयु समूह तथा 12 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी नागरिकों और बच्चों को टीके लग जायें। कोई भी टीकाकरण से वंचित नहीं रहे। संभाग में पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध हैं।
इस मौके पर अंकुर अभियान की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि सभी जिलों में न्यूनतम 20-20 हजार पौधा रोपण अवश्य किया जाये। यह अभियान राज्य शासन की प्राथमिकता का अभियान है। इसमें लापरवाही पाये जाने तथा लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन में टिप्पणी दर्ज की जायेगी।
बैठक में उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की जिले वार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 1 से 5 वर्ष तक के सभी प्रकरण अनिवार्य रूप से निराकृत हो जाये। इस अवधि का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे। राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में हो। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि नामांतरण की इंट्री खसरे में और बंटवारे की इंट्री नक्शे में अनिवार्य रूप से दर्ज हों। साथ ही मनरेगा योजना के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित किया जाये। सीएम हेल्पलाईन के तहत दर्ज प्रकरणों का निराकरण भी समय सीमा में हो।
उन्होंने संभाग में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। निर्देश दिये कि आने वाले समय में तीज त्यौहारों और पर्वों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने पर विशेष ध्यान दिया जाये। कावड़ यात्रियों के मार्ग पर भी सुगम यातायात और कावड़ यात्रियों की सुरक्षा पर भी ध्यान रखें।