:: कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने इन्दौर की दो ट्रस्टों को ग्रीन बाँड्स में निवेश करने की दी अनुमति ::
इन्दौर । इन्दौर में विकास के लिए अनूठी पहल की जा रही है। नगर निगम द्वारा जारी ग्रीन बॉड्स में निवेश के लिये अब पंजीकृत ट्रस्ट और सामाजिक संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं। इन्दौर के दो ट्रस्टों मुरलीधर किशन गोपाल परमार्थिक ट्रस्ट और श्री रामानुज कोट ट्रस्ट को कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने ग्रीन बाँड्स में निवेश करने की अनुमति प्रदान की है। यह अनुमति उक्त ट्रस्टों द्वारा नगर निगम इन्दौर के ग्रीन बाँड्स को क्रय करने की अनुमति मांगने पर कलेक्टर द्वारा दी गई है। इससे अब और भी ट्रस्ट तथा संस्थाएं निवेश करने के लिये आगे आ सकेंगी।
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशानुसार आवेदक मुरलीधर किशन गोपाल परमार्थिक ट्रस्ट तथा श्री रामानुज कोट ट्रस्ट को पंजीयक लोक न्यास, जूनी इन्दौर द्वारा विधिवत निर्धारित शर्तों के अधीन ग्रीन बाँड्स को क्रय करने की अनुमति जारी की गई है।
जारी अनुमति अनुसार आवेदकों को पृथक से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-13 लोक न्यास राशि का विनियोग-न्यास के दिन-प्रतिदिन लगने वाले व्यय हेतु अपेक्षित राशि के सिवाय लोक न्यास से संबंधित सभी राशियों को अनुसूचित बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस, बचत बैंक, अथवा सहकारी समिति अधिनियम 1912 (1912 का 2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी बैंक में अथवा पंजीयक के अनुमोदन से किसी बैंकर अथवा बैंकर के रूप में कार्यरत व्यक्ति के पास जिनमें सुरक्षित अभिरक्षा और मांग पर इस प्रकार जमा राशि के पुनर्भुगतान की प्रतिभूति दे दी हो, जैसी की पंजीयक प्रत्येक मामले में समुचित समझे, रखी जाएगी। परन्तु पंजीयक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी लोक न्यास के न्यासी अथवा ऐसे लोक न्यास के वर्ग को किसी अन्य रीति से धन विनियोजित किए जाने की अनुमति दे सकेगा।
ग्रीन बाँड्स नगर निगम इन्दौर द्वारा जारी किया गया है। ग्रीन बाँड्स जो कि पब्लिक इश्यू है एवं इण्डिया रेटिंग द्वारा AA+ रेट किया गया है, इसी तरह CARE RATING द्वारा AA रेट किया गया है। ग्रीन बाँड्स के पब्लिक इश्यू के माध्यम से इन्दौर नगर निगम 60 मेगा वाट केप्टिव सोलर प्लांट जलूद में लगाना प्रस्तावित किया गया है।
यह ग्रीन बाँड्स देश का प्रथम ग्रीन बाँड्स है जो पब्लिक इश्यू के माध्यम से किसी नगरीय निकाय द्वारा जारी किया गया है। यह ग्रीन बाँड्स इन्दौर शहर को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल शहर बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक संस्थाओं द्वारा नियमानुसार ग्रीन बाँड्स में निवेश किया जाता है तो केन्द्रीय एवं राज्य सरकार को ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में सहयोग होगा।
निर्धारित शर्तों के तहत आवेदक मुरलीधर किशनगोपाल परमार्थिक ट्रस्ट तथा श्री रामानुज कोट ट्रस्ट वर्तमान ट्रस्टीयों की सर्वसम्मति एवं ठहराव प्रस्ताव पारित किए जाने के उपरान्त ही ग्रीन बाँड्स में निवेश कर सकेगें। बाँड्स में निवेश से प्राप्त होने वाले आय-लाभ को पूर्ण रूप से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही उपयोग करेगें। ठहराव प्रस्ताव के समय यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि ग्रीन बाँड्स में उतनी ही राशि का निवेश किया जाये, जिससे कि न्यास में दिन-प्रतिदिन लगने वाले व्यय एवं उद्देश्यों की पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव ना पडे। बाँड्स में निवेश से प्राप्त होने वाले वाली आय-लाभ को प्रत्येक वर्ष की आडिट रिपोर्ट में उल्लेख करना अनिवार्य होगा। ट्रस्ट से संबंधित लेखा जोखा पंजीयक कार्यालय अनुभाग जूनी में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। शर्तों के उल्लंघन पर अनुमति स्वमेव ही निरस्त मानी जायेगी।