तिरुअनंतपुरम । भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या करने वाले प्रतिबंधित पीएफआई के 15 सदस्यों को जिला कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार बीजेपी नेता हत्याकांड में केरल की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि भाजपा नेता श्रीनिवास की 19 दिसंबर 2021 में जघन्य हत्या कर दी गई थी। अब जाकर कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 सदस्यों के खिलाफ मौत की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार मावेलिक्कारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद इस चर्चित हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाया है। दरअसल इस हत्याकांड की देशभर में चर्चा हुई थी। साथ ही केरल की राजनीति भी इसके बाद काफी गरमा गई थी।
मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में नैसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलेम, जफरुद्दीन, मनशाद, जसीबा राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवनथुंगल और शेरनस अशरफ को दोषी ठहराया गया था। ये सभी लोग अब प्रतिबंधित किए जा चुके संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसजीपीआई) से जुड़े हुए थे। केरल की अदालत ने इन सभी के खिलाफ सजा तय कर दी है।