प्रयागराज । ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से परिसर में स्थित वजूखान का भी सर्वे करने की मांग की गई थी। मामले में कोर्ट ने वजू खाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुद्दे को विचारणीय माना है। हाईकोर्ट ने याचिका पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सहित अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने वजू खाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुद्दे को विचारणीय माना है। याचिका पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सहित अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी किया है।
सुनवाई के दौरान दलील दी गई है कि वजू खाने के सर्वे से 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी उसका सही पता चलेगा। शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वाराणसी के सिविल जज के आदेश पर वजू खाने को साल 2022 के मई महीने में सील कर दिया गया था।