1 अप्रैल तक बढ़ी ईडी रिमांड
नई दिल्ली(ईएमएस)। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय रिमांड बढ़ा दी है। अब केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। एजेंसी ने अदालत से सात दिन की रिमांड की मांग की थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि केजरीवाल सीधे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। डिजिटल डेटा की जांच के लिए और समय की जरूरत है। ईडी ने सात दिन की रिमांड मांगी है।
अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में रखी अपनी बात
अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट की अनुमति के बाद अपनी बात रखी। केजरीवाल ने कहा कि मैं ना आरोपी हूं, ना दोषी। मुझे बिना किसी आधार के गिरफ्तार किया गया है। मैं ईडी के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझसे अच्छे माहौल में पूछताछ की जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के सचिव के बयान के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया है। मेरे घर ढेरों मंत्री आते हैं, कागजात का लेना-देना होता है। ऐसे में यदि पॉलिसी का ड्राफ्ट मेरे घर मिला तो मैं दोषी नहीं हो गया। ईडी आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। 100 करोड़ रुपए की बात कही गई है, लेकिन यह पैसा तो कहीं नहीं है। केजरीवाल ने शरद रेड्डी का नाम लिया और कहा कि गिरफ्तार होने के बाद शरद रेड्डी ने भाजपा को 50 करोड़ रुपए दिए। इस तरह घोटाला मैंने नहीं, भाजपा ने किया है।
केजरीवाल के आरोपों पर ईडी का जवाब
ईडी ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि आम आदमी पार्टी को हवाला से जवाब मिला। केजरीवाल को कैसे पता कि ईडी के पास कौन से दस्तावेज हैं। ईडी के वकील ने आगे कहा कि शराब घोटाला भाजपा ने किया है, जबकि भाजपा तो इस स्थिति में नहीं है कि दिल्ली की शराब नीति तय कर सके। इससे पहले ईडी की टीम केजरीवाल को लेकर कोर्ट पहुंची। पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ ही बेटे भी कोर्ट में मौजूद हैं। वित्त मंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। कोर्ट के गलियारे में केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि यह राजनीतिक गिरफ्तारी है। जनता इस साजिश का जवाब देगी।
सीएम पद से हटाने की याचिका हाई कोर्ट में खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। जस्टिस मनमोहन और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने इस पर सुनवाई की। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके अगले दिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने तब राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया था कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं दिल्ली की शराब नीति से फायदा हुआ और इसके 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनाव के लिए किया था।