इन्दौर | मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस संजीव एस कालगांवकर की एकल पीठ ने सरकार, पुलिस महानिदेशक, इंदौर पुलिस आयुक्त सहित अन्य को आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जुलूस निकालने के मामले में नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। मामला पूर्व लोकसभा अध्यक्ष व सांसद सुमित्रा महाजन के पोते से मारपीट का है जिसमें आरोपी बनाए गए सौरभ करोसिया ने पुलिस द्वारा जुलूस निकालने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं। ज्ञात हो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष व सांसद सुमित्रा महाजन के पोते से उनके बेटे के कार के शो रूम में कार सर्विसिंग के विवाद में मारपीट और शो रूम में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने सौरभ करोसिया सहित अन्य लोगों को आरोपी बना सौरभ का गिरफ्तारी के बाद उसके निवास क्षेत्र में जुलूस निकाला था। मामले में सौरभ करोसिया और अन्य आरोपियों को निचली अदालत से ही जमानत मिल गई थी। अब सौरभ करोसिया ने उसके खिलाफ दर्ज केस और पुलिस की कार्रवाई एवं रवैये को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसे स्वीकार करते न्यायालय ने आजादनगर पुलिस से केस डायरी तलब करते नोटिस जारी किए हैं। याचिका में याचिकाकर्ता सौरभ करोसिया ने डीजीपी और पुलिस कमिश्नर के साथ डीसीपी जोन-1, तत्कालीन आजादनगर एसीपी, तत्कालीन आजादनगर टीआई, पुलिस के दो व होमगार्ड जवान सहित भूषण दीक्षित व सिद्धांत को पार्टी बनाया है।