यह विधेयक कार्यकारी एजेंसियों को खुद जज, जूरी और जल्लाद बनने की खुली छूट देता है : ओवैसी

नई दिल्ली । मोदी सरकार गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। इसी बीच, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार के इस कदम को असंवैधानिक करार देकर भाजपा सरकार पर देश को पुलिस राज में बदलने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी इस कानून का विरोध करेगी।
ओवैसी ने कहा कि लोगों को निर्वाचित सरकारों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है, यह विधेयक इस अधिकार के खिलाफ है। कार्यकारी एजेंसियों को खुद जज, जूरी और जल्लाद बनने की खुली छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री को विधानसभा में हटाया जाता है। एआईएमआईएम सांसद औवेसी ने कहा कि यह विधेयक पूर्णता असंवैधानिक है। प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा?… कुल मिलाकर, भाजपा सरकार विधेयकों के द्वारा हमारे देश को पुलिस राज बनाना चाहती है…हम इनका विरोध करने वाले हैं, भाजपा भूल रही है कि सत्ता शाश्वत नहीं होती।
इस बीच, शाह बुधवार लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए। जिसमें संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 भी शामिल है, जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे और कम से कम 30 दिनों से हिरासत में लिए गए केंद्रीय या राज्य मंत्री को हटाने का प्रावधान करता है।