(चेन्नई) अतिक्रमणकारियों के बिजली और पानी को रोकने का अधिकार सरकार को

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चेन्नई (ईएमएस)। मद्रास हाई कोर्ट ने अवैध कब्जा करने वाले अतिक्रमण धारियों को हटाने के लिए बिजली पानी और राशन कार्ड की सुविधा वापस लेने का अधिकार सरकार को है। अवैध बस्ती पर सुनवाई के दौरान मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है चेन्नई के इलांगो स्ट्रीट पर गोविंदसामी नगर निवासी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा, कि इलाके को बस्ती घोषित करने के बाद राज्य सरकार यहां रह रहे लोगों को हटाने की कार्यवाही नहीं कर सकती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की यह मांग खारिज करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले से अतिक्रमण धारियों को हटाने के राज्य सरकार के अधिकार पर स्थिति स्पष्ट हो गई है।
एसजे/गोविन्द/17दिसम्बर

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