मुंबई(ईएमएस)। मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बीपी धर्माधिकारी और एसबी कोटवाल की खंडपीठ ने आरबीआई से 17 जनवरी 2019 तक हलफनामा पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कोई स्थगन आदेश रिजर्व बैंक के आदेश पर कोटक बैंक के प्रमुख को नहीं दिया है।
एसजे/हिदायत/18दिसम्बर