व्यापारी से धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार

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० १३ लाख लेकर नहीं दिया शक्कर
१३ लाख ३१ हजार रूपए लेकर आरोपी व्यापारी द्वारा शक्कर नहीं देने के मामले में तारबाहर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि व्यापार विहार के प्रार्थी व्यापारी ने डेढ़ वर्ष पूर्व आरोपी को रूपए दिए थे। तारबाहर पुलिस को पता चला कि आरोपी व्यापारी रायपुर की जेल में बंद है और वह जमानत पर छूटने के बाद वापस महाराष्ट्र अपने घर जाने वाला है। पुलिस की टीम ने रायपुर पुलिस की मदद से आरोपी को घेराबंद कर पकड़ लिया।
तारबाहर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी किशनचंद पिता हुन्दराजमल वाधवानी ५१ साल साकिन जगमल चौक बिलासपुर जो व्यापार विहार में अनाज, तेल, शक्कर का थोक व्यवसायी है। प्रार्थी द्वारा २० जुलाई २०१७ को आईडीबीआई बैंक शाखा व्यापार विहार बिलासपुर से आरटीजीएस के द्वारा रकम १०,८०,८०० रूपए एवं २९ मार्च २०१७ को प्रार्थी के चेक बैंक खाते से आरटीजीएस के द्वारा ६ लाख ५० हजार ५२० रूपए का भुगतान हेमंत शुगर मांजलगांव, जिला बीड महाराष्ट्र के प्रोप्राइटर किशोर वांडेकर के बैंक के खाता में ४५ टन शक्कर खरीदी के लिए एडवांस भुगतान किया गया था, उक्त एडवांस के एवज में हेमंत शुगर के प्रोप्राइटर किशोर वांडेकर के द्वारा प्रार्थी को दो माह तक शक्कर की आपूर्ति नहीं की गई तो प्रार्थी द्वारा भुगतान की गई एडवांस की रकम वापस मांगने पर हेमंत शुगर के प्रोपाइटर किशोर वांडेकर को १५ मई २०१७ को दो लाख रूपए एवं २१ जुलाई २०१७ को दो लाख रूपए का भुगतान किया गया था। इस प्रकार कुल चार लाख रूपये प्रार्थी के खाता में आरटीजीएस के द्वारा वापस किया गया तथा शेष बकाया राशि १३ लाख ३१ हजार ३२० रूपए की राशि आज तक वापस नहीं दी गई है ना ही शक्कर आपूर्ति की गई है। प्रार्थी किशनचंद वाधवानी द्वारा अनावेदक किशोर वांडेकर से उसके मोबाइल नंबर पर संपर्वâ करने पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है इस प्रकार हेमंत शुगर मांजलगांव जिला बीड महाराष्ट्र के प्रोप्राइटर द्वारा धोखाधड़ी कर १३ लाख ३१ हजार ३२० रूपए की हानि पहुंचा कर अवैध लाभ अर्जित किया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना तारबाहर में दिनांक ९ दिसम्बर को धारा ४२० कायम कर विवेचना में लिया गया और आरोपी की पतासाजी की जा रही थी इसी दौरान पता चला कि आरोपी किशोर वांडेकर जिला रायपुर के थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक ३१७/१८ धारा ४२० के कार्यवाही में केंद्रीय जेल रायपुर में बंद था जिसका न्यायालय से जमानत हो गया है सूचना पर तारबाहर पुलिस द्वारा रायपुर पहुंचकर रायपुर पुलिस के मदद से जो आरोपी किशोर वांडेकर केंद्रीय जेल रायपुर से जमानत पर रिहा होकर रेल्वे स्टेशन तरफ जा रहा था जिसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है।

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