खण्डवा । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने पुलिस अधीक्षक की अनुषंसा पर एक अपराधी सुमीत उर्फ दाउ पिता सुभाष तिरोले निवासी जबरन कॉलोनी संजय नगर खण्डवा को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेष जारी किए है। जारी आदेष के अनुसार यह अपराधी अगले एक वर्ष के लिए न केवल खण्डवा जिले, साथ ही पड़ोस के बुरहानपुर, खरगोन, देवास , बैतूल, हरदा व इंदौर जिलों की सीमा मंे प्रवेष पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह अपराधी बिना पूर्व अनुमति के इन जिलों में प्रवेष नहीं कर सकेगा।
इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गढ़पाले ने एक अन्य अपराधी राजू उर्फ राजेश पिता शिवराम कहार निवासी ग्राम जामकोटा की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये पुलिस अधीक्षक की अनुषंसा पर उसे इस आषय का बंध पत्र भरवाकर कर 3 दिवस में प्रस्तुत करने के आदेष जारी किये कि ‘‘भविष्य में वह किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं रहेगा।‘‘ आदेष जारी होने की तिथि से आगामी 1 वर्ष तक संबंधित अपराधी को प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को प्रातः 11 बजे थाना मूंदी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होगी।