भिंड । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग का अपहरण कर हत्या करने वाले रामनारायण उर्फ गुल्ला (२२) पुत्र सीताराम कुशवाह और राजवीर (२६) पुत्र रामसिया कुशवाह निवासीगण अड़ोखर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
एडीपीओ इंद्रेश कुमार प्रधान ने बताया कि २५ अक्टूबर २०१६ को कोंहार गांव के हार में संदीप राजपूत (१४) पुत्र मुकेश राजपूत की लाश कुंआ में मिली थी। इससे पहले २२ अक्टूबर २०१६ को मुकेश राजपूत ने अमायन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रामनारायण उर्फ गुल्ला उनके बेटे को बहला फुसला कर ले गया है। संदीप का शव मिलने के बाद पुलिस ने चश्मदीद साक्षियों के बयान लिए। इसमें पाया कि संदीप को रामनारायण के साथ देखा गया है। साथ ही संदेही राजवीर सिंह कुशवाह का भी नाम आया। पुलिस ने जब दोनों को पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह स्वीकार लिया। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण न्यायालय को प्रस्तुत किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई में रामनारायण और राजवीर को दोषी को पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
राजेश शर्मा / १६ मई २०१९