भोपाल । विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह सहित 18 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एहतशाम कुरैशी ने पैरवी की।
विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त ने 1998 में इंदौर की सी 21 मॉल के निर्माण की गलत तरीके से अनुमति देने के आरोप में भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468 में प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले का चालान न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के बाद आरोपी पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह सहित 18 आरोपियों को बरी कर दिया है। यह फैसला भोपाल के विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने सुनाया है।
एसजे/सोनी/17मई19