धमतरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने मतगणना दिवस 23 मई को शुष्क दिवस घोषित किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 ;1द्ध के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना दिवस 23 मई को नगरपालिक निगम धमतरी क्षेत्र के सुन्दरगंज बठेनावार्ड नवागांव वार्ड दानीटोला नहरनाका धमतरी मेन और हटकेश्वर तथा ग्राम पंचायत सोरम की देशी मदिरा दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह विदेशी मदिरा दुकाने सुन्दरगंज दानीटोला धमतरी मेन और एफ.एल. 3 बार हरियाली रेस्टोरेन्ट एवं बार रूद्री रोड तथा मद्य भाण्डागार धमतरी पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पंकज/मंजू/17मई