ड्राय-डे पर आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई: 800 लीटर अवैध मदिरा जप्त, 75 प्रकरण दर्ज

मध्य प्रदेश

इन्दौर कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेशानुसार तथा सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देशन में, कंट्रोलर महोदय देवेश चतुर्वेदी, डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में दिनांक 15.08.2026 को शुष्क दिवस (ड्राय-डे) के अवसर पर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की गई।
शुष्क दिवस के दौरान जिले के विभिन्न वृत्तों में आबकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लगातार गश्त एवं निगरानी करते हुए संदिग्ध स्थानों, ढाबों एवं अन्य स्थानों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 75 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें धारा 34(2) के 03 प्रकरण एवं धारा 34(1) के 24 प्रकरण शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान लगभग 800 लीटर देशी एवं विदेशी मदिरा जप्त की गई तथा एक दोपहिया वाहन भी जप्त किया गया।
शुष्क दिवस के दौरान विशेष रूप से शाम के समय ढाबा चेकिंग अभियान भी चलाया जिसमें आबकारी विभाग की टीमों द्वारा विभिन्न ढाबों एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच एवं निगरानी की गई। इस दौरान कई ढाबे शुष्क दिवस के कारण बंद पाए गए, जबकि अवैध रूप से मदिरापान कराए जाने के संबंध में 37 प्रकरण दर्ज किए गए।
वृत्त महू-अ की बड़ी कार्रवाई –
सहायक जिला आबकारी अधिकारियों गणपत सिंह धुंध, पवन टीकेकर एवं श्रीमती निधि शर्मा के नेतृत्व में वृत्त महू-अ के प्रभारी अधिकारी आबकारी उप निरीक्षक हरेन्द्र घुरैया द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर गुर्जर ढाबा एवं आरोपी के निवास, शांति पैराडाइज, हरसोला, महू, जिला इंदौर में दबिश देकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई में कुल 598.8 बल्क लीटर अवैध मदिरा जप्त की गई, जिसमें 108 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन, 240 बल्क लीटर बीयर केन, 124.8 बल्क लीटर बोतल एवं 126 बल्क लीटर स्प्रिट शामिल है। प्रकरण में आरोपी दीपक राठौड़ पिता घनश्याम राठौड़, उम्र 34 वर्ष, जाति तेली, निवासी हाल मुकाम शांति पैराडाइज, हरसोला, महू, जिला इंदौर के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई। जप्त अवैध मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹2,75,000/- है।
वृत्त राजमोहल्ला की कार्रवाई –
वृत्त राजमोहल्ला में आबकारी उप निरीक्षक श्रीमती मीना माल एवं उनकी टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में गश्त के दौरान शंका के आधार पर दोपहिया वाहन क्रमांक MP09 XM6919 (होंडा मोटरसाइकिल) को रोककर जांच की गई। वाहन के पीछे बंधे दो प्लास्टिक बैग की तलाशी लेने पर 50 पाव देशी मदिरा प्लेन एवं 50 पाव देशी मदिरा मसाला, कुल 100 पाव देशी मदिरा अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाई गई। मदिरा एवं वाहन को विधिवत जप्त कर आबकारी विभाग के कब्जे में लिया गया तथा वाहन चालक योगेश पिता कालू गुडिया, उम्र 20 वर्ष, निवासी लक्ष्मीनगर काकड़, इंदौर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा एवं वाहन का कुल अनुमानित बाजार मूल्य ₹84,250/- है।
इसके अतिरिक्त धारा 34(2) के 03 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 01 प्रकरण वृत्त बालदा कॉलोनी एवं 01 प्रकरण वृत्त बॉम्बे बाजार में पंजीबद्ध किया गया।