(उज्जैन) जनसुरक्षा हेतु चलाया जा रहा है अभियान : कलेक्टर श्री मनीष सिंह

7 दिन में शहर से बाहर करें आवारा मवेशी : आयुक्त प्रतिभा पाल
उज्जैन (ईएमएस)। आवारा मवेशियों के विरूद्ध चलाया जा रहा अभियान जन सुरक्षा के दृष्टिगत है, जिसे आम नागरिकों और मीडिया का उल्लेखनीय सहयोग मिल रहा है। इस कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।
यह बात कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कही। आप बृहस्पति भवन में पशु पालकों के साथ आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। आपने कहा कि हिन्दु धर्म में गाय का बड़ा महत्व है। हम चाहते हैं कि धर्म का पालन होता रहे लेकिन आम नागरिक परेशान ना हों। आवारा मवेशियों की समस्या से समूचा शहर पीड़ित है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अबतक उज्जैन सिविल हास्पीटल में हुई 900 मृत्यु में से 350 मृत्यु ऐसे लोगों की है जो आवारा मवेशियों के हमले का शिकार बने। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि ये आंकड़ा चैकाने वाला होकर हमारी चिंता में वृद्धि करता है। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि शहर की 6 लाख की आबादी मे मात्र 50 लोग ऐसे हैं जिनके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। हमें 6 लाख नागरिकों की सुरक्षा के लिये इन 50 लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करना हैं। आपने कहा कि आवारा मवेशियों और पशु बाड़ों के विरूद्ध निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि उज्जैन धार्मिक एव पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने से बड़ी संख्या में श्रृद्धालु यहां आते हैं आवारा मवेशियों के कारण इन दर्शनार्थियों को भी काफी कठिनाई होती है। हम चाहते हैं कि बाहर से आने वाले श्रृद्धालु सुखद अनुभव के साथ उज्जैन से वापस जाएं।
आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि हमें शहर के आम नागरिकों के फोन और संदेश प्राप्त हो रहें हैं, नागरिक अवैध पशु बाड़े तोड़ने के अभियान से बहुत खुश है। नागरिकों के सकारात्मक रूख ने भी हमारी कार्यवाही को सही ठहराते हुए हमें बल दिया है। हम अपनी कार्यवाही निर्धारित कार्यक्रम अनुसार करते रहेंगे।
निर्णय एवं निर्देश
बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह एवं आयुक्त प्रतिभा पाल ने संयुक्त निर्णय पारित करते हुए निर्देशित किया कि:- शहर में स्थित शेष पशु बाडे़ एवं पशु गाय, भेंस इत्यादि 7 दिवस में शहरी सीमा से बाहर ले जाए जाएं। 7 दिवस की अवधी बीतने के पश्चात आदेश का पालन ना करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिनके पशु आवारा घूमतें हुए पाए जाएंगे उनके विरूद्ध पशु की कीमत का 50 प्रतिशत जुर्माना किया जाएगा। यदि आप धार्मिक आस्था और पारिवारिक उपयोग के दृष्टिगत गाय पालने की इच्छा रखते हैं तो केवल 2 गाय पालने की अनुमति रहेगी जो नियमोें शर्तो के अधीन दी जाएगी। भेंस, घोड़े पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। पशुओं का व्यवसाय करने वालों को 15 दिन पश्चात अनुमति दिये जाने पर विचार किया जाएगा। नगर निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही में यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उसके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी, आवश्यक हुआ तो रासुका की भी कार्यवाही की जाएगी। दूध ना देने वाली गाय को बेचने वाले गाय का अपमान करते हैं, उनके विरूद्ध भी रासुका की कार्यवाही होगी। इस मुहिम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही होगी। बैठक में एएसपी श्री अभिजीत रंजन, उपायुक्त श्री योगेन्द्र पटेल एवं 50 से अधिक पशु पालकगण सम्मिलित रहे।
ईएमएस/मोहने/ 06 दिसंबर 2018