(भोपाल) खुले में सीवेज छोड़ने वालों के विरूद्ध सख्ती से होगी कार्यवाही

भोपाल(ईएमएस)। नगर निगम द्वारा खुले में सीवेज छोड़ने वालों एवं सीवेज नेटवर्क/लाईनों के लीकेज इत्यादि की सूचना न देने वालों के विरूद्ध स्पॉट फाईन के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधान अनुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। निगम प्रशासन ने इस संबंध में स्थायी आदेश जारी कर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यवाही हेतु अधिकृत भी किया है।
निगम आयुक्त अविनाश लवानिया ने विगत दिनों स्थायी आदेश जारी किया है जिसके अनुसार नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम में सीवेज प्रकोष्ठ स्थापित है जिसके द्वारा सेप्टिक टैंकों की सफाई, डिस्लजिंग, सेप्टिक मेनेजमेंट एवं सीवर नेटवर्क का रख-रखाव एवं संधारण-संचालन किया जा रहा है और सीवेज नेटवर्क प्रबंधन के अंतर्गत नगर निगम भोपाल की सीमा में कहीं भी लीकेज होने अथवा ओवर लो होने की समस्या संज्ञान में आते ही तत्काल निराकरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है एवं उपरोक्त व्यवस्था का अनुपालन न करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा रही है। निगम द्वारा व्यक्तिगत सेप्टिक टैंकों की सफाई/डिस्लजिंग फीकल स्लज/सेप्टेज मेनेजमेंट अंतर्गत सीवेज क्लीनिंग मशीनों की दरों को भी जनसुविधा के दृष्टिगत पूर्वानुसार आगामी आदेश तक यथावत रखा गया है जिसके अनुसार 2000 लीटर क्षमता की सक्शन मशीन की दर 300 रुपये प्रति ट्रिप तथा 4000 लीटर क्षमता की सक्शन मशीन हेतु 500 रुपये प्रति ट्रिप की दर निर्धारित है।
निगम द्वारा राज्य शासन के आदेशानुसार स्पॉट फाईन का प्रावधान लागू करने के निर्देशों के परिपालन में खुले में गंदगी करने वालों/खुले में फीकल स्लज डालने, नाले, खुले प्लाट अथवा स्थान आदि में छोड़ने वाले व्यक्तियों, संस्थानों, दुकानों/समूहों, प्राईवेट डिस्लजिंग ऑपरेटर पर प्रथम बार में 500 रुपये, दूसरी बार में 1000 रुपये एवं तीसरी बार में 2000 रुपये स्पॉट फाईन वसूलने का प्रावधान किया है तथा इस प्रकार की गतिविधियां निरंतर जारी रखने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही सख्ती के साथ सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत निगम अधिकारी/कर्मचारियों को निगम आयुक्त ने निर्देशित भी किया है।
हरि प्रसाद पाल/ 12 दिसम्बर, 2018