खराब तेल-मसाला बेचने पर एक लाख रू. जुर्माना 

इंदौर

इंदौर, २२ दिसंबर । एक ही दुकान के दो मामलों में खराब तेल-मसाला बेचने पर अपर कलेक्टर ने एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। सांवरिया पूâड प्रोडक्ट्स, नावदापंथ के मालिक विवेक पिता भेरूलाल राठौर और सुखलाल पिता सोहनलाल कुमावत है। यहां १४ दिसंबर २०१७ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष खेड़कर और १४ अक्टूबर २०१७ को जितेंद्रसिंह राणा ने छापा मारा था।
रिफाइंड पाम ऑइल और रेगी रोलर मसाला के नमूने जब्त किए गए थे। दो महीने में दो बार कार्यवाही हुई थी। अपर कलेक्टर वैâलाश वानखेड़े ने सुनवाई के बाद पचास-पचास हजार रूपए कुल एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। दोनों नमूने खराब थे। महाकाल ट्रेडर्स वेयरहाउस रोड के मालिक प्रदीप पिता रघुराज जायसवाल से चने के नमूने लिए थे। जिन्हें घटिया घोषित किया गया और पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया।
(उमेश/अर्चना पारखी)

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